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एमपी किसान अनुदान योजना 2020: ऑनलाइन फॉर्म, कृषि उपकरण सब्सिडी

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किसान अनुदान योजना एमपी 2020 आवेदन | MP Kisan Anudan Scheme Online Form | कृषि उपकरण सब्सिडी योजना ऑनलाइन | मध्य प्रदेश कृषि उपकरण सब्सिडी योजना 2020

एमपी किसान अनुदान योजना का शुभारम्भ राज्य के किसानो को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है । इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानो को खेती करने के लिए कृषि उपकरण पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान (सब्सिडी ) राशि प्रदान की (Madhya Pradesh government will provide grant (subsidy) amount on agricultural equipment ) जाएगी । ताकि किसानों को नए तकनीकी उपकरण उपलब्ध करवाए (So that new technical equipment can be made available to the farmers.)जा सके । इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसान सरकार की तरफ से सब्सिडी प्राप्त करके खेती करने के लिए अच्छे कृषि उपकरण खरीद सकते है ।आइये आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के ज़रिये इस कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के जुड़ी सभी जानकारी प्रदान करने जा रहे है ।

मध्य प्रदेश कृषि उपकरण सब्सिडी योजना 2020


इस योजना के अंतर्गत एमपी के किसानो को सरकार द्वारा 30 % से लेकर 50 % तक की अनुदान धनराशि प्रदान की जाएगी । इस योजना में किसानों को 40,000 से 60000 रूपए तक की सब्सिडी दी जाएगी । ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना राज्य के  किसानों के लिए वरदान साबित होगी।इससे राज्य के किसानो को काफी फायदा होगा । मध्य प्रदेश के जो इच्छुक लाभार्थी किसान  कृषि उपकरण सब्सिडी योजना 2020 के तहत सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते है तो वह योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और इस योजना का लाभ उठा सकते है ।इसमें कृषि यंत्रो के हिसाब से आर्थिक मदद दी जाएगी। अगर कोई महिला/औरत किसान है तो इसके लिए और ज्यादा रियायत दी जाएगी है।उनको विशिष्ट लाभ दिया जायेगा।

जय किसान फसल ऋण माफी योजना 2020


MP E-Agricultural Equipment Subsidy Scheme Highlights


आजकल के समय में कृषि करने के नए-नए तरीके आ रहे हैं और नए तरह के उपकरण आ रहे हैं। लेकिन इन उपकरणों को खरीदना किसानों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना की आरम्भ किया है इस Madhya Pradesh Kisan Anudan Yojana 2020 का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानो को खेती करने के लिए अच्छे उपकरण खरीदने के लिए अनुदान धनरशि प्रदान करना । ताकि एमपी के किसान फसल की अच्छी पैदावार कर सके और आत्मनिर्भर बन सके । इस योजना के ज़रिये किसानो की आय में भी वृद्धि होगी । मध्य प्रदेश के किसान इस योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करके नई तकनीक के साथ खेती कर सकते है ।

कोविड-19 अपडेट


जैसे कि आप लोग जानते हैं कोविड-19 के चलते हैं सरकार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से बजट की उपलब्धता में कमी आई है। जिसके कारण सवचलित रीपर तथा रीपर कम बाइंडर के लक्ष्य जिसके लिए 20 अगस्त 2020 से आवेदन आमंत्रित किए जाने थे निरस्त कर दिया गया है। इसी के साथ मांग अनुसार श्रेणी के अंतर्गत भी अब कोई आवेदन पोर्टल पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मध्य प्रदेश किसान अनुदान योजना नई अपडेट


मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानो को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM योजना अंतर्गत पाइपलाइन, स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट एवं रेनगन सब्सिडी पर देने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। किसान अपने वर्ग के अनुसार इस योजना के तहत दी जाने वाले अनुदान की मात्रा सब्सिडी कैलकुलेटर पर देख सकते हैं | इस योजना के तहत मध्य प्रदेह सरकार द्वारा राज्य के किसानो को सिंचाई यंत्रों (पाइपलाइन, स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट तथा रेनगन) के लिए 17 जून 2020 दोपहर 12 बजे से 28 जून 2020 तक पोर्टल पर आवेदन हेतु उपलब्ध करा रही है। जिसकी लॉटरी दिनांक 29 जून 2020 को सम्पादित की जायेगी, तत पश्चयात चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी | राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत सिचाई यंत्रो पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते है तो वह इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

MP E Uparjan  


Kisan Anudan Yojana List


27 जून 2020 को लाँटरी सिस्टम के माध्यम से चयनित किसानों की सूचि जारी कर दी गई है | किसान समाधान मध्य प्रदेश में लाँटरी सिस्टम से जारी किसानों की सूची लेकर आया है। राज्य के जिन इच्छुक लाभार्थियों ने इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया है वह इस लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते है जिन किसानो का नाम इस मध्य प्रदेश किसान अनुदान योजना लिस्ट में आएगा वह किसान राज्य सरकार द्वारा अनुदान पर कृषि यंत्र ले सकते हैं । कम्प्यूटर के द्वारा लॉटरी के माध्यम से जिलेवार किसानों कि सूचि बनाई जाती है | इसी के आधार पर किसानों को कृषि यंत्र दिए जाते हैं।

कृषि उपकरण योजना सब्सिडी सिचाई यंत्र

  • विद्युत पंप सेट   
  • डीजल पंप सेट    
  • पाइपलाइन सेट
  • ड्रिप सिस्टम         
  • स्प्रिंकलर सेट       
  • रे गन सिस्टम
  • एमपी कृषि उपकरण योजना
  • लेजर लैंड लेवलर
  • रोटावेटर, पावर टिलर        
  • रेजड बेड प्लांटर
  • ट्रैक्टर (20 हॉर्सपावर से अधिक)      
  • ट्रैक्टर चलित रीपर कम बाइंडर       
  • स्वचालित रीपर
  • ट्रैक्टर माउंटेड/ऑपरेटेड सप्रेयर    
  • मल्टी क्रॉप थ्रेशर/एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर   
  • पैड़ी ट्रांसप्लांटर
  • सीड ड्रिल             
  • रीपर कम बाइंडर
  • हैप्पी सीडर
  • जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल           
  • सी कम फर्टिलाइजर ड्रिल             
  • रेस्ट बेड प्लांटर विद इंक्लाइंड प्लेट प्लांट एंड शेपर
  • पावर हैरो              
  • पावर वीडर(इंज चलित 2 बीएचपी से अधिक)
  • मल्टीक्रॉप प्लांट्स
  • ट्रैक्टर (20 हॉर्स पावर तक) छोटे      
  • मल्चर    
  • श्रेडर

MP Kisan Anudan Yojana 2020 की मुख्य बाते


इस योजना के तहत कृषक द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।

  • आवेदन निरस्त होने के उपरांत आप को आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी ।
  • कृषक को सामग्री पर अनुदान का लाभ उसी स्थिति में प्राप्त होगा जब वह सामग्री हेतु अनुदान की पात्रता शर्तो की पूर्ती करते हों।
  • चयनित डीलर के माध्यम से कृषक अपने अभिलेख के साथ-साथ देयक की प्रति एवं सामग्री के विवरण भी पोर्टल में दर्ज कराये।
  • एक बार डीलर का चयन किये जाने पर डीलर पुनः बदलना संभव नहीं होगा ।
  • योजनांतर्गत अपात्र कृषकों को सामग्री क्रय पर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।
  • डीलर को कृषक द्वारा यंत्र/सामग्री की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाना होगा। नगद राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
  • डीलर के माध्यम से अभिलेख एवं देयक आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिवस में विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री तथा अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

मध्य प्रदेश किसान अनुदान योजना के लाभ


इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के किसान भाई उठा सकते है ।

राज्य के किसान इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से सब्सिडी प्राप्त करके खेती करने के लिए अच्छे कृषि उपकरण खरीद सकते है ।

इस योजना के अंतर्गत एमपी के किसानो को सरकार द्वारा 30 % से लेकर 50 % तक की अनुदान धनराशि प्रदान की जाएगी ।

इस योजना में किसानों को 40,000 से 60000 रूपए तक की सब्सिडी दी जाएगी ।

कृषि यंत्रो के हिसाब से आर्थिक मदद दी जाएगी। अगर कोई महिला/औरत किसान है तो इसके लिए और ज्यादा रियायत दी जाएगी है।उनको विशिष्ट लाभ दिया जायेगा।

एमपी किसान अनुदान योजना 2020 की पात्रता

टेक्टर के लिए

किसी भी श्रेणी के कृषक ट्रेक्टर का क्रय कर सकते है।

केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 7 वर्षो में ट्रेक्टर या पावरटिलर क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।

ट्रेक्टर एवं पावरटिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।

स्वचलित कृषि उपकरण के लिए

किसी भी श्रेणी के कृषक उक्त सामग्री का क्रय कर सकते है।

केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।

ट्रेक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र के लिए:

किसी भी श्रेणी के कृषक यह यंत्र का क्रय कर सकते है किन्तु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रेक्टर होना आवश्यक है।

केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है ।

स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, रेनगन, डीजल/विधुत पंप के लिए:

समस्त वर्ग के कृषक जिनके पास स्वयं की भूमि हो वही पात्र होगे।

जिस कृषक द्वारा 7 वर्षो में सिंचाई उपकरण का लाभ लिया हैं वह कृषक पात्र नहीं होगा।

विधुत पंप हेतु कृषक के पास विधुत कनेक्शन होना अनिवार्य हैं।

किसान अनुदान योजना 2020 के दस्तावेज़

आवेदक का आधार कार्ड

बैंक पासबुक

जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषक हेतु

बी-1 की प्रति

बिजली कनेक्शन का प्रमाण

मोबाइल नंबर

पासपोर्ट साइज फोटो

एमपी किसान अनुदान योजना 2020 में आवेदन कैसे करे?

राज्य के  जो इच्छुक लाभार्थी इस एमपी किसान अनुदान योजना 2020 के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे 

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1 Comments
  1. all the citizens who want get benift from PM kisan samman nidhi scheme must need to done eKYC otherwise they will miss 12th installment of PMKY scheme and may be removed from Pm kisan beneficiary list.

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